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about मानवा अधिकार/Human Rights for all exam./ssc/railway/state board examination

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Click here for physics   मानवा अधिकार (Human Rights)- किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते एक अधिकार प्राप्त होता है जिसे हम मानवा अधिकार कहते है। इसके तहत किसी व्यक्ति को शरीरिक कष्ट नहीं दे सकते है। मानवा अधिकार के हनन को रोकने के लिए  मानवा अधिकार आयोग बनाया गया।  मानवा अधिकार आयोग एक गैर-संविधानिक आयोग है क्योकि इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। मानवा अधिकार आयोग में कुल 8 सदस्य होते है। इसी 8 में से एक अध्यक्ष होता है जो 70 वर्ष की आयु पर रिटायर होता हैं।  ➨ अध्यक्ष (S.C का जज या रिटायर जज) की संख्या - 1  ➨ H.C का वर्तमान या रिटायर जज की संख्या - 1  ➨ मानवा अधिकार संबंधित विशेष्यज्ञ की संख्या - 2  ➨ S.C के न्यायालय का रिटायर जज की संख्या - 1  ➨ SC/ST आयोग का अध्यक्ष की संख्या - 1  ➨ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष की संख्या - 1  ➨ महिला आयोग की अध्यक्ष की संख्या - 1  By Prashant

abour भाग 3 मौलिक अधिकार/ मूलअधिकार अनुच्छेद 12 से 35निवारक निरोध /Preventine Ditensionरिट /Writ subject polity for 10th/12th/ssc/railway/other exma.

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Subject- Polity   भाग (03)- मौलिक अधिकार / मूलअधिकार ( अनुच्छेद 12 से 35)- वैसा अधिकार मूलअधिकार कहलाता है जो हमे जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार जिवन जिने के लिए अनिवार्य है। इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता हैं किन्तु कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।  मूलअधिकार पर रोक राष्ट्रपति लगाते है। मूलअधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है।  मूलअधिकार USA के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की मांग फ्रांस क्रांति के बाद उत्पन हुआ।  अनुच्छेद 12 - इसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई हैं।  अनुच्छेद 13 - अल्पीकरण की चर्चा है अथार्त मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है।  अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समन्ता की चर्चा है अथार्त कानून की नजर में प्रत्येक ब्यक्ति समान है।  विधि के समक्ष समन्ता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का समन्ता सरक्षन शब्द USA के संविधान से लिया गया है।  अनुच्छेद 15 - जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेद-भाव की रोक की चर्चा हैं।  अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन की समन्ता अथार्त सरकारी नौकरी में सभी को बराबर का अधिकार है।  संविधान प्रारम्भ

about part 2nd/भाग 2/ नागरिकता /अनुच्छेद 05 से 11 तक /नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधिया है/PASS-PORT/for all examination/ssc/railway/12th/12th class/ polity

Subject- Polity   ➤भाग (2) नागरिकता (अनुच्छेद 05 से 11 तक ) अनुच्छेद 05 - संविधान के प्रारम्भ में नागरिकता अथार्त 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागु हुआ तब उस समय भारत के निवासी भारत के नागरिक हो गए।  अनुच्छेद 06- पाकिस्तान से भारत आये वे लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आए थे उन्हें नागरिकता दी जायगी। जैसे- आसाराम बापू, राम जेष्ठ मालानी, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मिल्खा सिंह।  अनुच्छेद 07- भारत से पाकिस्तान गए वे लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले लौटकर भारत चले आए उन्हें नागरिकता दे दी जायगी।  अनुच्छेद 08- विदेश भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी।  अनुच्छेद 09- विदेशी राष्ट्र की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जायगी।  अनुच्छेद 10- भारत के नागरिको का नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब तक की वे देश द्रोही (विद्रोही) कार्य नहीं करते है।  अनुच्छेद 11- नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है।  ➤नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधिया है-  A ) जन्म के आधार पर- भारत में जन्म लेने वाला वह बच्चा जिसके माता-पिता भारतीय है वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा।

bout part 01 union and state/articles 01 to 04 for railway/ssc/state board/10th/12th class for all competition examination

Subject- Polity   ➤भाग (1)- संघ और राज्य  (अनुच्छेद 01 से 04) अनुच्छेद 01 - भारत राज्यों का एक संघ है। (Union) नोट- Union का अर्थ होता है की इसके राज्य टूट नहीं सकते है जबकि फेडरेशन में राज्य टूट सकते है।  जैसे- USA  का 50 राज्यों , UK का 4 राज्यों, तथा USSR (सोबियत संघ) का 15 राज्यों का फेडरेशन हुआ था।  अनुच्छेद 02 - संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे- 16 मई, 1975 को सिक्किम का भारत में विलयन होना।  अनुच्छेद 03 - संसद वर्तमान राज्यों का नाम, क्षेत्रफल तथा सिमा परिवर्तित कर सकती है। जैसे- 2 जून, 2014 को तेलंगना का निर्माण।  अनुच्छेद 04 - इसमें कहा गया है की अनुच्छेद 02 और 03 में किया गया संसोधन को राष्ट्रपति एक ही बार वापस कर सकते है।  By Kumar 

about Indian अनुसूची /schedules for ssc/railway/defence & other exam./10th/12th class

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Subject- Polity   ➤हमारे संविधान में 12 अनुसूची ( schedules) है।  प्रथम अनुसूची - संघ और राज्य ; भारत राज्यों का संघ है।  द्वितीय अनुसूची - पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख।  तृतीय अनुसूची - शपथ ग्रहण करने का उल्लेख।  चौथी अनुसूची - राज्य सभा के सीटों का आवंटन।  पांचवी अनुसूची - अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रशासन की उल्लेख।  छठी अनुसूची - पूर्वोत्तर के चार राज्य - असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के प्रशासन की चर्चा।  सातवीं अनुसूची - इसमें शक्तियों का विभाजन की चर्चा है। इसे तीन सूचियों में  बाटा गया।  1) राज्य सूची - इस पर लिखे विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती हैं। पहले इसमें 66 विषय थे किन्तु वर्तमान में 61 है।  2) संघ सूची - इस पर लिखे विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। पहले इसमें 97 विषय थे किन्तु वर्तमान में 100 है।  3) समवर्ती सूची - इस पर लिखे विषय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाते है। प्रारम्भ में इसकी संख्या 47  थी किन्तु वर्तमान में 52 है।  आठवीं अनुसूची - इसमें 22 राष्ट्रीकृतिक भाषाओ की चर्चा है। 22 भाषाओ में राजस्थानी, भोजपुरी, और अंग्र

about Constitution of India/भारत का संविधान/राज्यों का पुनर गठन for 10th/12th/ssc/railway/defence and other exam./2022

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Polity ➤भारत का संविधान - ➞ सब के लिए बराबर नियम कानून को ही संविधान कहते हैं।  इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां  हैं।  ➞आजादी के बाद भारत में 552 राज्य थे जिसके अलग-अलग राजा थे। इन सभी राज्यों को भारत में मिलाने की ज़िमेदारी सरदार पटेल को दिया गया। इसमें 549 राज्यों को सरदार पटेल ने भारत में आसानी से मिला लिया किन्तु जूनागढ़ ,हैदराबाद  तथा जम्मू काश्मीर नहीं मिले।  जूनागढ़ को सरदार पटेल ने जनमत संग्राह की आधार पर भारत में मिला लिया।  हैदराबाद को पुलिस के वर्दी में की गई सैन्य अभियान (Operation Polo) के द्वारा भारत में मिला लिया गया।  जम्मू - काश्मीर को वहा के राजा हरिसिह के द्वारा विलयन पत्र पर हस्ताक्षर कर के भारत में मिला लिया गया।  ➞  552 राज्यों को भारत में मिला लिया कर 4 श्रेणी में बाटा गया - Group (A)- इसमें कुल 9 राज्य थे। इसमें उन्ही बड़े राज्यों को शामिल किया गया जिसमे ब्रिटिश गवर्नर जनरल सीधा शासन करते थे। इसमें पंजाब , U.P, बिहार , वेस्ट-बंगाल , उड़ीसा ,असम , M.P , बंबई , मद्रास।  Group (B)- इसमें देशी रियासतों को शामिल किया गया था। जहां भारत के ही राजा शासन करते थे।