Subject- Polity
➤भाग (2) नागरिकता (अनुच्छेद 05 से 11 तक )
अनुच्छेद 05 - संविधान के प्रारम्भ में नागरिकता अथार्त 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागु हुआ तब उस समय भारत के निवासी भारत के नागरिक हो गए।
अनुच्छेद 06- पाकिस्तान से भारत आये वे लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आए थे उन्हें नागरिकता दी जायगी। जैसे- आसाराम बापू, राम जेष्ठ मालानी, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मिल्खा सिंह।
अनुच्छेद 07- भारत से पाकिस्तान गए वे लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले लौटकर भारत चले आए उन्हें नागरिकता दे दी जायगी।
अनुच्छेद 08- विदेश भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी।
अनुच्छेद 09- विदेशी राष्ट्र की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जायगी।
अनुच्छेद 10- भारत के नागरिको का नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब तक की वे देश द्रोही (विद्रोही) कार्य नहीं करते है।
अनुच्छेद 11- नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
➤नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधिया है-
A ) जन्म के आधार पर- भारत में जन्म लेने वाला वह बच्चा जिसके माता-पिता भारतीय है वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। हम सभी को नागरिकता जन्म के आधार पर ही प्राप्त हुआ है।
B ) विदेशी क्षेत्र को मिलाने पर- भारत जब विदेशी क्षेत्र को मिलाएगा तो वहां के निवासी को भारत की नागरिकता दी जायगी। जैसे- सिक्किम के लोगो को प्राप्त नागरिकता।
C ) पंजिकरण द्वारा- पंजिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में लगातार 5 वर्ष रहना होता हैं। 1986 से पहले यह समय 6 महीना था।
इसके द्वारा नागरिकता राष्ट्र-मण्डल देश के नागरिक तथा भारत में काम कर रहे कर्मचारी को दी जाती हैं।
D ) देशीकरण- देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में लगातार 10 वर्ष रहना होता हैं। 1986 से पहले यह समय 5 वर्ष था।
इसके द्वारा नागरिकता वैसे ब्यक्ति को दी जाती है जो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता तो, कम से कम एक भारतीय भाषा जनता हो और वैज्ञानिक सोच रखता हो। जैसे- पाकिस्तानी गायकार अदनान समी
E ) 1992 में यह ब्यवस्था किया गया की विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हो तो।
2005 में लक्षमि मलसिधवि समिति के सिफारिस पर यह ब्यवस्था किया गया की पाकिस्तान तथा बंगला देश को छोर कर किसी अन्य देश में यही कोई भारतीय जाकर बस जाता है तो उसे दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ऐसी नागरिकता को ओवरसिज नागरिकता कहते हैं।
इसे प्राप्त करने के बाद ब्यक्ति बिना पासपोर्ट, वीजा भारत में रह सकता है किन्तु मतदान नहीं कर सकता हैं।
➤ PASS-PORT- यह देश अपने नागरिको को जारी करती है। यह किसी ब्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति देता हैं।
➤ VIZZA- यह किसी विदेशी को देश के अंदर घसने की अनुमति देता है। विणा Vizza के किसी देश में प्रवेश नहीं किया जा सकता है।
➤ NRI (Non Residential Indian)- विदेश का वैसा नागरिक जो भारत में कुछ समय के लिए रुका है उसे NRI कहते है।
➤नागरिकता समाप्त होने का कारण-
a) स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ने पर।
b) किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता लेने पर।
c) राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर।
d) पागल (फकीर, सन्यासी) आदि होने पर।
By Kumar
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