bout part 01 union and state/articles 01 to 04 for railway/ssc/state board/10th/12th class for all competition examination
➤भाग (1)- संघ और राज्य (अनुच्छेद 01 से 04)
अनुच्छेद 01 - भारत राज्यों का एक संघ है। (Union)
नोट- Union का अर्थ होता है की इसके राज्य टूट नहीं सकते है जबकि फेडरेशन में राज्य टूट सकते है।
जैसे- USA का 50 राज्यों , UK का 4 राज्यों, तथा USSR (सोबियत संघ) का 15 राज्यों का फेडरेशन हुआ था।
अनुच्छेद 02 - संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे- 16 मई, 1975 को सिक्किम का भारत में विलयन होना।
अनुच्छेद 03 - संसद वर्तमान राज्यों का नाम, क्षेत्रफल तथा सिमा परिवर्तित कर सकती है। जैसे- 2 जून, 2014 को तेलंगना का निर्माण।
अनुच्छेद 04 - इसमें कहा गया है की अनुच्छेद 02 और 03 में किया गया संसोधन को राष्ट्रपति एक ही बार वापस कर सकते है।
By Kumar
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